कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लडकी को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी कलीम उर्फ़ वसीम पुत्र कलीम उर्फ़ जमील वासी बारना कुरुक्षेत्र को अलग-अलग धाराओं में सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 12 मार्च 2020 को थाना केयूके एरिया के अंतर्गत पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग लडकी दिनांक 01 मार्च 2020 को बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई थी। जब उन्हें पता चला कि उसकी लडकी को कलीम उर्फ़ वसीम पुत्र कलीम उर्फ़ जमील वासी बारना कुरुक्षेत्र भागकर ले गया है । जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक परमजीत कौर द्वारा अमल में लायी गई पुलिस ने नाबालिग लडकी व आरोपी कलीम उर्फ़ वसीम को जिला सहारनपुर यूपी से बरामद कर लिया था।नाबालिग के ब्यान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये व बाल कल्याण समिति में काऊंसलिंग करवाई गई। नाबालिग के ब्यान व काउंसलिंग के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 06 जोडी गई । तफ्तीश के दौरान कलीम उर्फ़ वसीम पुत्र कलीम उर्फ़ जमील वासी बारना कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 04 सितम्बर 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी कलीम उर्फ़ वसीम पुत्र कलीम उर्फ़ जमील वासी बारना कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 06 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 09 माह के अतिरिक्त कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारवास की सजा तथा आई पी की धरा 366 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 06 माह के अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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