फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर लगाया पूर्णत: प्रतिबंध:शांतनु

कुरुक्षेत्र 8 अप्रैल जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कुरुक्षेत्र जिला की सीमा के अंतर्गत गेहूं व अन्य फसल की कटाई के बाद फसल अवशेषों को आग लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों के तहत धारा 144 लगाई गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 व वायु तथा प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक की रिपोर्ट के अनुसार कुरुक्षेत्र जिला की सीमा के अंदर गेहूं व अन्य फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को खतरे की संभावना रहती है। इतना ही नहीं फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने से चारे की भी कमी हो जाती है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए आमजन के हित के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत फसल अवशेषों को आग लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए गए है।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कुरुक्षेत्र जिले में फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व प्रदूषण नियम 1981 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपनिदेशक कृषि विभाग व समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *