हरियाणा में गाइडलाइन जारी की जाएं कि रेप केस के 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या इससे ज्यादा के रेप के आरोपों में भी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। डीडीआर दर्ज कर एसआईटी बनाकर संदीप सिंह के केस की तरह हो जांच

करनाल : एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राज्यमंत्री संदीप सिंह के समर्थन में दिए बयान का स्वागत किया। शांडिल्य कहा मुख्यमंत्री खट्टर का बयान समाज के लिए मील का पत्थर है कि सिर्फ आरोप लगाने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि न्याय का भी यही सिद्धांत है कि अदालत में यदि आरोपी का ट्रायल चल रहा है तो आरोपी को निर्दोष मानकर ट्रायल चलता है। और ऐसा ही बयान संदीप सिंह के पक्ष में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देकर सच्चाई उजागर की है। शांडिल्य ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग की है कि क्या यह बात सिर्फ राज्यमंत्री संदीप सिंह के लिए लागू है या यह बात हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के लिए लागू हैं। क्योंकि आम आदमी के ऊपर हरियाणा में छेड़छाड़ का मुकद्दमा दर्ज हो जाएं तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि सैद्धांतिक तौर पर उन आरोपों की जांच भी राज्यमंत्री संदीप सिंह की तरह होनी चाहिए। जिस तरह संदीप सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला के अरोपों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि उनका फ्रंट मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस बयान की सराहना करता है और साथ ही उन्होंने मांग की है कि हरियाणा में गाइडलाइन जारी की जाएं कि रेप केस के 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या इससे ज्यादा के रेप के आरोपों में भी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। डीडीआर दर्ज कर जैसे संदीप सिंह के केस में एसआईटी बनाई है, ऐसे जांच हो। क्योंकि भले ही एफआईआर में आदमी को क्लीन चिट मिल जाएं लेकिन एफआईआर का रिकार्ड पूरी जिंदगी रहता है और पुलिस ऐसे केसों को लेकर व्यक्ति को पूरी जिंदगी बदनाम करती है। समाज में उसके विरोधी बदनाम करते हैं। इसलिए खट्टर इस पर भी कानून बनाए।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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