कुरुक्षेत्र 25 जुलाई जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कुरुक्षेत्र सुरेंद्र सैनी हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला कुरुक्षेत्र में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने लिए 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी करेगा, 8 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर नए डिपो हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि संबंधित वार्ड या गांव का कोई आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष हो, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास व कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। राशन डिपो का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत तय समयावधि जोकि 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जाऐगी। इसके लिए सभी जिला नियंत्रकों को निर्देश पूर्व में जारी किए हुए हैं। आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरपंच अथवा पार्षद नहीं होना चाहिए। आवेदक का इससे पूर्व डिपो लाइसेंस रद्द न हुआ हो। राशन डिपो अलॉटमेंट में तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का भी प्रावधान किया गया है। कुरुक्षेत्र जिला के रिक्त राशन डिपुओं की वैकेंसी सरल पोर्टल पर दर्शाई गई हैं। इस संबंध में यदि किसी आवेदक को कोई समस्या होती है तो वह संबंधित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक के कार्यालय या जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक कार्यालय कुरुक्षेत्र में संपर्क कर सकता है।