अम्बाला, 07 जुलाई:-
हरियाणा सरकार द्वारा विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए चलाई गई ऋण योजना की जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त डॉ0 शालीन ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गयी है, जिला अम्बाला के लिये वित्त वर्ष 2024-2025 का 50 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है इस स्कीम की पात्र होगी, जिसमे कुल ऋण का 10 प्रतिषत हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000/-रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। निगम की जिला प्रबंधक सुमन बाला ने बताया कि विभिन्न क्रिया कलापों के लिये जैसे कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, मसाला/आचार इकाइयॉं/ खाघ प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कम्पयूटर जांच वक्र्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो के लिये ऋण बैंकों के माध्यम से दिलवाए जाते है। अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, मकान न 183 कन्च घर शास्त्री नगर अम्बाला शहर दुरभाष न0 0171-2534166 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
