27, 28 जुलाई और 3 व 4 अगस्त को मतदान केंद्रों पर बीएलओ लगाएंगे विशेष कैंप
मतदान केंद्रों का रैशनेलाईजेशन भी होगा
अम्बाला, 25 जून- अम्बाला के डीसी डॉ. शालीन ने मंगलवार को मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन व फोटो युक्त मतदाता सूचियों के संबंध में उपायुक्त कार्यालय में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ 25 जून से 24 जुलाई 2024 तक घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की त्रूटि ठीक करने का कार्य करेंगे। इस दौरान वे मतदान केंद्रों की रेशनलाइजेशन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूचियों से हटाने, मतदाता सूची में मतदाता की साफ फोटो आदि का कार्य करेंगे। इसको लेकर आने वाले दिनों में सभी बीएलओ की एक ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सभी एसडीएम व निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
डीसी डॉ. शालीन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 25-7-2024 से 9-8-2024 तक मतदाता सूचियों से जुड़े दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। आयोग की हिदायतानुसार मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करवाने तथा मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने हेतू 27-07-2024 (शनिवार), 28-07-2024 (रविवार) तथा 03-08-2024 (शनिवार), 04-08-2024 (रविवार) के दिवस विशेष अभियान चलाए जायेंगे। उक्त दिवसों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रात: 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे। उक्त दिवसों में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता सूचियाँ आम जनता के निरीक्षण हेतू उपलब्ध होंगी।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रखें बीएलओ के साथ समन्वय
डीसी डॉ. शालीन ने बैठक के दौरान सभी राजीनितक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वें सभी बीएलओ के साथ समन्वय रखें। जिन बूथों पर समस्याएं हैं, उन्हें अवगत करवाएं और मतदाता सूचियों की त्रूटियों को ठीक करवाएं। इसके साथ-साथ जहां किसी मतदाता की मौत हो चुकी है, उसका नाम मतदाता सूची से कटवाने में मदद करें। डोर-टू-डोर जब भी बीएलओ जाएं, वहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उनसे संपर्क कर लें, यदि कोई मतदाता संबंधित जगह से शिफ्ट हो गया है, उसकी वोट को भी शिफ्ट करवाने का कार्य करें।
ये भरे फॉर्म
डीसी डॉ. शालीन ने कहा कि आयोग की हिदायतानुसार मतदाता जिनकी आयु 01-07-2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतू फार्म नं. 6 के साथ सम्बन्धित दस्तावेज तथा फोटोग्राफ आदि लगाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। फार्म नं0 6 के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित रिहायश तथा जन्म प्रमाण साथ लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो स्थान छोडक़र चले गए है अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतू फार्म नं0 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है। मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नं0 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है।
बैठक में एसडीएम यश जालूका, एसडीएम सतेंद्र सिवाच, एसडीएम अश्वनी मलिक, एसडीएम दर्शन कुमार, सीटीएम विश्वजीत सिंह, चुनाव तहसीलदार संदीप, निदेशक आईटी अरविंद्र जोत सिंह, डीईओ सुरेश व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।