कुरुक्षेत्र 14 अप्रैल जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में उम्मीदवारों को चुनाव की जमानत राशि 25 हजार रुपए जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय 12500 रुपए जमा करवाने होंगे। यह राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करवाते समय उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार लोगों को अंदर ला सकता है। आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, इसे निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, संपत्ति के अलावा फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ कोई एफआईआर दर्ज है तो उसकी भी जानकारी भी देनी होगी।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की जानकारी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम तीन बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी मतदाताओं की अहम भूमिका होती है और 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। इस पर्व में हर एक मतदाता को अपनी भागीदारी करनी चाहिए और अपने-अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालना चाहिए।