जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी राहुल पुत्र रामचंद्र वासी शोरगीर बस्ती गांधीनगर थानेसर कुरुक्षेत्र को 01 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी श्री कर्मबीर ने बताया कि दिनांक 10 जुलाई 2019 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के उप निरीक्षक लाभ सिंह की टीम जनता स्कूल के पास गस्त पर थी । उसी समय पुलिस टीम ने पैदल–पैदल आते हुए एक लडके को शक के आधार पर काबू किया । लडके की तलाशी लेने पर उनके कब्ज़ा से 01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 30 मार्च 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी राहुल पुत्र रामचंद्र वासी शोरगीर बस्ती गांधीनगर थानेसर कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 01 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।