जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री रजनीश शर्मा की अदालत ने घर में बंधक बनाकर लूट करने के आरोपी पवन कुमार पुत्र आनन्द कुमार वासी कंकरखेड़ा मेरठ यूपी, रणजीत सिहं पुत्र दर्शन सिंह वासी देवीगढ़ पटियाला पंजाब, अजय उर्फ हिटलर पुत्र सुरेन्द्र वासी काजमबाद मेरठ यूपी, नरेंद्र कुमार पुत्र पूर्ण चन्द वासी बुबका रादौर जिला यमुनानगर को 10/10 वर्ष कारावास व 36/36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी राज कुमार ने बताया कि दिनांक 7 मई 2019 को हुडा सैक्टर-1 शाहाबाद वासी एक लड़की ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पिता शाहबाद में ज्यूलर्स का काम करते हैं। दिनांक 5 मई 2019 को वह अपनी माता और नौकरानी के साथ घर पर मौजूद थी।  समय करीब 12.30 बजे दोपहर 4/5 लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर उनके घर में घुस गये और आते ही उनको चाकू, पिस्टल और लोहे की राड से डराया, धमकाया तथा उनके साथ मारपीट की। उसके बाद उन तीनों को अलग-अलग बाथरुमो में बन्द कर दिया और करीब डेढ़ घण्टे तक घर में लूटपाट की। आरोपी उनके घर से सोने के गहने व नकदी लेकर भाग गये। जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-2 को सौंपी गई। जाँच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था । आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था ।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 30 मार्च 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर घर में बंधकर बनाकर लूट करने के दोषी पवन कुमार पुत्र आनन्द कुमार वासी कंकरखेड़ा मेरठ यूपी, रणजीत सिहं पुत्र दर्शन सिंह वासी देवीगढ़ पटियाला पंजाब, अजय उर्फ हिटलर पुत्र सुरेन्द्र वासी काजमबाद मेरठ यूपी, नरेंद्र कुमार पुत्र पूर्ण चन्द वासी बुबका रादौर जिला यमुनानगर को आईपीसी की धारा 392 के तहत 10 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 06 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 394 के तहत 10 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 06 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा, 397 के तहत 07 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 03 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 420 के तहत 03 साल कारावास व 01 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 01 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 473 के तहत 07 साल कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 06 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

 

By Dr. Rajesh Wadhwa

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