जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में दोषी अमरीक सिंह पुत्र प्रीतपाल वासी धनौरा जिला अम्बाला व गुरदेव सिंह पुत्र मंगत राम वासी अर्जुन नगर जगाधरी जिला यमुनानगर को 03 साल कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी राज कुमार ने बताया कि दिनांक 5 दिसम्बर 2019 को एंटी नारकोटिक सैल की टीम अपराध तलाश व गस्त के सम्बन्ध में बोहली-वजीदपुर रोड पीपली पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बोहली-वजीदपुर रोड पीपली पर नाकाबंदी करके गुरदेव सिंह पुत्र मंगत राम वासी अर्जुन नगर जगाधरी जिला यमुनानगर व अमरीक सिंह पुत्र प्रीतपाल वासी धनौरा जिला अम्बाला को उनके ट्रक नम्बर एचआर-58-ए-9607 सहित काबू किया था । राजपत्रिक अधिकारी डीएसपी कुरुक्षेत्र राज कुमार के सामने आरोपियों और उनके ट्रक की तलाशी लेने पर उनके कब्ज़ा से 10 किलोग्राम डोडा/चूरापोस्त बरामद हुआ था । आरोपियों के खिलाफ थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 23 फरवरी 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत अमरीक सिंह पुत्र प्रीतपाल वासी धनौरा जिला अम्बाला व गुरदेव सिंह पुत्र मंगत राम वासी अर्जुन नगर जगाधरी जिला यमुनानगर को 3 साल कारवास की सजा सुनाई है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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