कुरूक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास करने, छीना झपटी के दोषी बलजीत सिंह, विजय व रविदास वासीयान दबखेडी जिला कुरुक्षेत्र को 08 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 1 जून 2019 को शहर थानेसर वासी एक लड़की ने महिला थाना में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करती है। 1 जून को वह अपने दोस्त के साथ ज्योतिसर घुमने गई थी और वह दोनों ज्योतिसर नहर पुल पर बैठे थे। उसी समय उनके पास मोटरसाईकिल पर तीन लोग आए और उनके साथ मारपीट की और उनसे उनके मोबाइल फोन, और पैसे छीन लिए । आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तथा उसके दोस्त को और पैसे लेने भेज दिया। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भाग गई। जिसकी शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक परमजीत कौर को सौंपी गई। लड़की के ब्यान न्यायालय में कलमबद्ध करवाये गए। जांच के दौरान आरोपी विजय, बलजीत, राम दास, सोनू कुमार व पदम सिंह वासी रायवाला उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान 6 अगस्त 2019 को माननीय अदालत में दिया गया था।
दिनांक 13 फरवरी 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलजीत सिंह पुत्र फूल सिंह, विजय पुत्र लाल चन्द व रवि दास पुत्र बचना राम वासीयान दबखेडी जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए 08 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी पदम सिंह वासी उत्तराखंड की मौत हो चुकी है तथा सोनू वासी दबखेडी को बरी किया गया ।