कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमती पायल बंसल की अदालत ने चोरी की नीयत से घर में घुसकर गैर- इरादतन हत्या करने के आरोपी सूरज पुत्र बृजपाल वासी अजराना कलां जिला कुरुक्षेत्र को 10 साल कठोर कारावास व 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । यह जानकारी जिला उप न्यायावादी श्री भूपेन्द्र कुमार ने दी ।

जानकारी देते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि थाना झांसा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 01 मई  2021 को सुबह करीब 2-50 बजे उसने उसके भाई के घर से शोर सुनाई दिया। जब उसने भाई के घर जाकर पता किया तो पता चला कि सूरज पुत्र बृजपाल वासी अजराना कलां जिला कुरुक्षेत्र चोरी की नीयत से उसके घर मे घुसा था। जब उसने अलमारी खोली तो उसकी माता जी जाग गई जिसको सूरज ने धक्का दे दिया। उसके भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो नुकीली चीज से उसके ऊपर भी हमला करके उसे घायल कर दिया। उसके भाई को हस्पताल में दाखिल करवाया गया। सदमे के कारण उसकी माता की मौत हो गई। जिसकी शिकायत पर थाना झांसा में विभिन्न धाराओ के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार को सौंपी गई। दिनांक 2 मई 2021 को आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया ।

              मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए दिनांक 24 नवम्बर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमती पायल बंसल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सूरज पुत्र बृजपाल वासी अजराना कलां जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 323 के तहत 01 वर्ष कठोर कारावास व 01 हजार रुपये जूर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी, आईपीसी की धारा 324 के तहत 03 वर्ष कठोर कारावास व 05 हजार रुपये जूर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी, आईपीसी की धारा 457 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जूर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 06 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी, आईपीसी की धारा 394 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जूर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 06 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी, आईपीसी की धारा 398 के तहत 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई ।

 

By Dr. Rajesh Wadhwa

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