हरियाणा में इलेक्ट्रिक-व्हीकल (EV) पॉलिसी नोटिफाई हो गई है। इसके साथ ही 12 योजनाओं को भी लाइव किया गया है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा। हाइब्रिड ईवी खरीदारों के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके निर्माण को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक-व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पोर्टल पर
मिलेगी ये सेवाएं हुईं LIVE
हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव कर दिया गया है। इन सेवाओं में खरीद प्रोत्साहन,चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति,पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति, R एंड D प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।
45 दिनों के भीतर करें अप्लाई
लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर विवरण की जांच कर सकते हैं। साथ ही पोर्टल के लाइव होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाा नियमों और शर्तों के विवरण का उल्लेख करने वाला नीति दस्तावेज़ और योजना दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।