कुरुक्षेत्र, 09 अक्तूबर। जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की अदालत ने ट्रांसफार्मर सामान चोरी के दो आरोपियों को कारावास व जुमार्ने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की अदालत ने ट्रांसफार्मर सामान चोरी के आरोप में संजीव कुमार उर्फ दीपू पुत्र जय सिंह वासी बोडला थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र व अमन कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार वासी कलसाना जिला कुरुक्षेत्र को डेढ वर्ष कारावास व 5/5 हजार रुपये जूमार्ने की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि दिनांक 17 जनवरी 2021 को प्रिन्स बूरा एसडीओ बिजली विभाग अजराना कलां ने थाना शाहबाद में दी अपनी शिकायत में बताया कि सहायक फोरमैन बिजली वितरण निगम शाहबाद, गुरदेव सिंह व सहायक फोरमैन विजय कुमार ने उसको सूचना दी कि खेङा फीडर से 5670 मीटर एचटी 185 एमएम केबल चोरी हो गई है। केबल के साथ दो लोगों को मौका पर पकड़ा है। जिन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी बिजली विभाग की काफी चोरी हुई थी। जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में बिजली अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक सुदेश कुमार को सौंपी गई थी। जांच के दौरान सहायक उप निरीक्षक सुदेश कुमार की टीम ने तार चोरी के आरोप में संजीव कुमार उर्फ दीपू पुत्र जय सिंह वासी बोडला व अमन कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार वासी कलसाना को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशू कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर बिजली विभाग के फीडर से तार चोरी करने के आरोपी संजीव कुमार उर्फ दीपू पुत्र जय सिंह वासी बोडला थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र व अमन कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार वासी कलसाना जिला कुरुक्षेत्र को धारा 136 बिजली अधिनियम के तहत डेढ वर्ष कारावास व 5/5 हजार रुपये जुमार्ना व जुमार्ना न भरने की सूरत में 02 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। आरोपी अमन कुमार द्वारा जुमार्ना अदा करने पर माननीय अदालत द्वारा आरोपी की जमानत मंजूर की गई।