करनाल, 28 अक्तूबर। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के आवेदन 1 नवंबर से लेने जा रही है। पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत बारहवीं उत्तीर्ण, दो वर्ष का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना और 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह किसी संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए, न ही स्वयं नियोजित हो और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी हो। इसके अलावा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए।
इच्छुक युवा विभागीय वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र तथा स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है। विवाहित महिला आवेदकों को ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि विभागीय नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले युवा अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते वेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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