करनाल, 12 अगस्त। डीसी डॉ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लिए डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डी0एन0टी0, टपरीवास जाति के छात्र/छात्राओं को 10वीं में 60 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 70 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त करने पर तथा 12वीं में 70 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 75 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त करने पर और अगली कक्षा में प्रवेश होने पर तथा स्नातक में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत अंक व शहरी क्षेत्र से 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आठ से 12 हजार रुपये तक छात्रवृति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पिछडे वर्ग ब्लॉक ए के लिए जिन छात्र/छात्राओं ने 10वीं की कक्षा में 60 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 70 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त किये हों। पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी तथा सामान्य वर्ग के जिन छात्र/छात्राओं ने 10वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 80 प्रतिशत अंक शहरी क्षेत्र से प्राप्त किये हों और अगली कक्षा में प्रवेश किया हो, को आठ हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
जिला कल्याण अधिकारी कृष्णा भारद्वाज ने बताया कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक छात्र हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय सभी साधनों से चार लाख रुपये तक होनी चाहिए। छात्र सरल पोर्टल की वैबसाईट https://saralharyana.gov.in पर शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आई0डी0 कार्ड/अंडरटेकिंग सहित 17 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र पूर्ण निर्धारित दस्तावेज ही ऑनलाइन सबमिट करें ताकि स्कीम का लाभ प्रदान किया जा सके। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कार्यालय के दूरभाष नं0 0184-2266093 पर सम्पर्क करें। योग्य छात्र अंत्योदय भवन करनाल में जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
