करनाल 19 मई,       नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बकायदारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत यदि कोई संपत्ति मालिक 30 जून 2026 तक अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाता है तथा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) भी कराता है, तो उसे बकाया राशि पर लगने वाले 100 प्रतिशत ब्याज में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह नई अधिसूचना 15 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को राहत प्रदान करना तथा लंबित राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर जमा करवाने को लेकर शहरवासियों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। नागरिक बड़ी संख्या में नागरिक सुविधा केन्द्र पर पहुंचकर अपना लंबित सम्पत्ति कर जमा करवा रहे हैं। वहीं ऑनलाईन पोर्टल पोर्टल के माध्यम से भी भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वार्ड स्तर पर आयोजित शिविरों में भी नागरिक बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं तथा अपनी सम्पत्तियों को स्व-प्रमाणित करवा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नगर निगम कार्यालय द्वारा नागरिक सुविधा केंद्र के काउंटरों पर आमजन की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) से भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम की ओर से वार्ड अनुसार शिविर आयोजित कर नागरिकों को सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
निगमायुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित संपत्ति कर का भुगतान समय रहते करें और अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन अवश्य करवाएं, ताकि ब्याज माफी योजना का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सके।

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