गत 5 वर्षों में 33 हजार घट गई अंबाला निगम क्षेत्र की जनसंख्या, अनुसूचित जाति (S.C.)  की आबादी भी हो गई आधी
एस.सी. और बी.सी. के लिए 3-3, महिलाओं के लिए कुल 7 वार्ड आरक्षित
अंबाला — गुरूवार 4  सितंबर 2025 को‌ हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशित एक गजट  नोटिफिकेशन मार्फत अंबाला नगर निगम के अगले
वर्ष 2026 में  होने वाले आम चुनाव के लिए एक बार पुनः कुल 20 वार्ड‌ ही निर्धारित‌ किए गए हैं.
शहर के सैक्टर 7 निवासी‌ हाईकोर्ट एडवोकेट और म्यूनिसिपल मामलों के जानकार हेमंत कुमार ( 9416887788) ने इस बारे में आधिकारिक जानकारी एकत्रित कर उसका अध्ययन करने के बाद बताया‌ कि ताजा गजट नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव, विकास गु्प्ता, आईएएस‌ की हस्ताक्षरित सील से‌ प्रकाशित हुई है एवं इसे‌ हरियाणा‌ नगर निगम कानून, 1994 की धारा 11(8) और हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियमावली, 1994 के  नियम 3 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है जिसके अनुसार अंबाला नगर निगम के अगले वर्ष 2026 में आम चुनाव के लिए 20 वार्ड निर्धारित किए गए हैं जिनमें से कुल 7 वार्ड  महिलाओं के लिए, 3 वार्ड अनुसूचित जाति ( एस.सी.) के लिए, जिनमें एक अनुसूचित जाति महिला के लिए,  2 वार्ड पिछड़ा वर्ग- (बी.सी.) – ए‌, जिनमें 1  इस वर्ग की महिला के लिए , 1 वार्ड पिछड़ा वर्ग ( बी.सी) – बी  के लिए जो‌  इस वर्ग की महिला के लिए ही आरक्षित‌ होगी. शेष 7 वार्ड अनारक्षित  होंगे अर्थात उनमें किसी भी वर्ग से योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है.
हेमंत ने आगे बताया कि अब अंबाला नगर निगम के अगले चुनाव के लिए कुल वार्डों और आरक्षित वार्ड की संख्या निर्धारित होने के बाद अब
शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ताजा परिसीमन अर्थात सभी 20 वार्डो की नए सिरे से वार्डबंदी की जाएगी. उसके बाद हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी जिसमें एक से दो महीने का समय लगेगा जिसके संपन्न होने के बाद शहरी निकाय विभाग द्वारा ड्रा से
निर्धारित किया जाएगा कि 20 वार्डो में से कौन कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा.  इसी  बीच  यह भी तय  होगा कि मेयर का पद भी किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा अथवा अनारक्षित होगा. उसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव की घोषणा होगी.  वर्ष 2018 से  हरियाणा में  नगर निगम मेयर का प्रत्यक्ष  चुनाव होता है.
 लिखने योग्य है कि  ताजा सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार अंबाला नगर निगम की कुल  जनसंख्या 2 लाख 71 हजार  68 दर्शाई गई है‌ जिसमें से पिछड़ा वर्ग- ए की जनसंख्या 57  हजार 629 जबकि पिछड़ा वर्ग- बी की जनसंख्या
13 हजार  743 है. वही अनुसूचित जाति की जनसंख्या 36 हजार 210  है.
बहरहाल हेमंत ने यह भी बताया कि 5 वर्ष पूर्व  29 जुलाई 2020  को    अम्बाला नगर निगम  के लिए जब कुल वार्डो की संख्या  20   निर्धारित की  गई थी  तब भी 7 वार्ड महिलाओं के लिए   आरक्षित थे, इसके अलावा तब   हालांकि 5 वार्ड अनुसूचित जाति के  लिए ( जिनमें 2 अनुसूचित जाति महिला के लिए) आरक्षित थे जबकि 2 वार्ड पिछड़े  वर्ग  के लिए आरक्षित किये गए थे.  उक्त  नोटिफिकेशन के अनुसार अम्बाला नगर निगम  की  कुल जनसँख्या तब  3 लाख 3 हज़ार 850  थी जिसमे से अनुसूचित जाति की  जनसंख्या 71  हज़ार 940 दर्शायी गई थी.
इस प्रकार अंबाला नगर निगम के
आगामी आम चुनाव हेतु ताजा जारी सरकारी नोटिफिकेशन अनुसार निगम क्षेत्र की जनसंख्या जुलाई, 2020 में जारी  अधिसूचना की तुलना में  33 हजार घट गई है जबकि अनुसूचित जाति की आबादी भी वर्ष 2020 की तुलना में आधी हो  गई है. इस कारण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड भी 5 से घटकर 3  हो गए  हैं ‌वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 2 से बढ़कर 3 हो गए  हैं. इसी  प्रकार नगर निगम के लिए कानूनन आवश्यक 3 लाख की जनसंख्या से भी अंबाला नगर निगम की ताजा आधिकारिक जनसंख्या करीब 29 हजार कम है जिस पर कानूनी पेच फंस सकता है.

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