करनाल, 31 अगस्त।       डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के दायरे में एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे। आवेदन के लिए परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। यदि परिवार में किसी का एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सीडेंट में व्यक्ति दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल से डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है।
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करना है, जिससे उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है, उसी में सहायता राशि भेजी जाएगी। दुर्घटना होने के तीन माह के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने दयालु पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।   कितनी मिलेगी आर्थिक मदद  डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि दयालु योजना के तहत गरीब परिवारों के 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे, इसी प्रकार से 12 से 18 वर्ष की आयु पर 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु तक 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु पर 5 लाख रूपये और इसके बाद 60 साल की आयु पर 3 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *