माइक्रो फाइनेंस स्कीम के तहत एक लाख रुपये व टर्म लोन स्कीम के तहत दो लाख रुपये तक दिया जा रहा ऋण

करनाल, 16 अगस्त। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगम द्वारा एनएसएफडीसी योजना के तहत माइक्रो फाइनेंस स्कीम और टर्म लोन स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए निगम द्वारा माइक्रो फाइनेंस स्कीम के तहत एक लाख रुपये व टर्म लोन स्कीम के तहत दो लाख रुपये तक ऋण दिया जा रहा है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेब साईट http://www.hscfdc.org.in/  पर 21 अगस्त तक कॉमन सर्विस सेंटर, सरल पोर्टल व जिला कार्यालय से फार्म भरवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस ऋण से व्यक्ति करियाना दुकान, मनियारी दुकान, सीएसी सेंटर, फ्रूट व सब्जी कार्य, बर्तन शॉप, फेरी, ई-रिक्शा, कपड़ा कार्य, मोबाइल रिपेयर, बिजली कार्य/दुकान, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, वॉशिंग सेंटर, पेंट की दुकान, कन्फेक्शनरी की दुकान, आटा चक्की व छोटे चावल मिल, कबाड़ी की दुकान, सिलाई की दुकान, फोटो स्टूडियो, जूते की दुकान इत्यादि का कार्य कर सकता है। उपरोक्त ऋण केसों में निगम द्वारा 50 हजार रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 45 वर्ष तक की आयु के वे व्यक्ति जिनकी पीपीपी के अनुसार कुल पारिवारिक वार्षिक आय (ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में) तीन लाख रुपये से अधिक नहीं हो, आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0184-2271626  पर संपर्क कर सकते हैं।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

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