चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा आबकारी नीति (2025-27) के तहत बड़ा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पंचकूला जिले में कोई भी बार, क्लब या पब रात तीन बजे के बाद संचालित नहीं किया जाएगा। यह आदेश एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौर की खंडपीठ ने दिया।
हाईकोर्ट ने क्लबों और बार को सुबह तीन बजे तक खोलने की जानकारी पर हैरानी जताई है। कोर्ट को बताया गया कि सुबह 4 से 5 बजे तक क्लब खुले रहते हैं। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि नियमों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

याचिका पंचकूला सेक्टर-5 निवासी अशोक भंडारी द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि शहर में कई क्लब और बार निर्धारित समय सीमा से अधिक देर तक खुले रहते हैं, जिससे नशे की हालत में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि क्लबों के बाहर सुबह के समय अनियंत्रित नशे में धुत भीड़ सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव फैलाती है, जिससे बुजुर्गों और सुबह की सैर करने वालों को परेशानी होती है। याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार की नीति की वैधता को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि इसका पालन न होने पर आपत्ति जता रहे हैं।

हरियाणा के सरकार ने बताया कि राज्य सरकार ने शिकायतों को गंभीरता से लिया है। हाल के दो महीनों में सार्वजनिक उपद्रव के मामलों में 153 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक बार का लाइसेंस रद करने की भी सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी क्लब या पब निर्धारित समय सीमा के बाद न खुले।

उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचकूला के कुल 9 क्लबों में से 3 को रात 2 बजे तक और 6 को सुबह 3 बजे तक संचालन की अनुमति है, लेकिन किसी भी स्थिति में सुबह 3 बजे के बाद संचालन की अनुमति नहीं है।कोर्ट ने राज्य सरकार के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

साथ ही कहा कि यदि भविष्य में कोई उल्लंघन होता है, तो याचिकाकर्ता पुन अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है। पीठ ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *