विभागीय पोर्टल http://www.agriharyana.gov.in/ पर 7 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

करनाल 5 अगस्त।    उप-कृषि निदेशक डॉ वजीर सिंह ने बताया कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चैन स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छूक बायोमास इंडस्ट्री/एफ.पी.ओ/किसान समूह व व्यक्तिगत किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल http://www.agriharyana.gov.in/ पर 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना में कोई भी बायोमास इंडस्ट्री किसी भी एग्रीगेटर के साथ द्विपक्षीय समझौता सहित आवेदन कर सकती है। इसके तहत लागत का 65 प्रतिशत भाग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा तथा 10 प्रतिशत भाग एग्रीगेटर द्वारा व बाकी का 25 प्रतिशत हिस्सा स्वयं इंडस्ट्री द्वारा वहन किया जाएगा। इच्छुक इंडस्ट्री का हरियाणा में स्थापित होना अनिवार्य है। यदि कोई ग्रामीण उद्यमी एफ.पी. ओ./किसान समूह व व्यक्तिगत किसान बिना द्विपक्षीय समझौते के आवेदन करता है, तो प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत भाग वह खुद वहन करेगा व 65 प्रतिशत भाग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमे मशीनों की खरीद हेतु परियोजना लागत एक करोड़ (तीन हजार एम.टी. क्षमता प्रति सीजन) तथा डेढ़ करोड़ (चार हजार पांच सौ एम.टी क्षमता प्रति सीजन) होगी। धान पराली आधारित उद्योग, पराली उद्योग व पराली एग्रीगेटर जिनके बीच द्विपक्षीय समझौता हो व पिछले दो वर्ष से पराली का प्रबंधन व खरीद कर रहे हों, उन्हें इस योजना के अंतर्गत वरीयता प्रदान की जाएगी।
सहायक कृषि अभियन्ता कुलबीर सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिन आवेदकों ने आवेदन किया था तथा वह भी जिन्हें जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित करके राज्य स्तरीय कमेटी को भेज दिया गया था उन्हें पुन: विभागीय पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना आवेदन करना होगा। आवेदक भारत सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सी.आर.एम.) की ऑपरेशनल गाइड लाइन वर्ष 2025 अनुलग्नक -4 के ए व बी में दर्शाये गये कृषि यंत्रों में से ही कृषि यंत्रों का चुनाव कर सकते है। प्रत्येक परियोजना में अधिकतम तीन ट्रैक्टर ही अनुमोदित किये जायेंगे  वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आवेदन 7 अगस्त 2025 तक विभागीय पोर्टल पर स्वीकार किये जायेंगे। जो आवेदनकर्ता वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15 जुलाई तक पहले ही आवेदन कर चुके हैं वे आवेदक भी फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सी.आर.एम.) की ऑपरेशनल गाइड लाइन वर्ष 2025 (अनुलग्नक -4 के ए व बी) के दिशा-निर्देशानुसार अपने आवेदनों को अपडेट करके सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

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