चंडीगढ़। हरियाणा के सिरसा जिले के ममेरा कलां गांव में एक अवैध प्ले स्कूल में चार वर्षीय बच्चे अरमान की दर्दनाक मौत पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एक समाचार पर स्वत संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार व डीसी सिरसा को इस मामले में एक अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार सिरसा के ममेरा कलां गांव में एक अवैध रूप से संचालित प्ले स्कूल में बुनियादी सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी के चलते चार साल के मासूम अरमान की जान चली गई।

समाचार के अनुसार यह प्ले स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था यह ‘स्माल वंडर प्ले स्कूल’ न तो सरकार के किसी भी विभाग से पंजीकृत था और न ही उसमें बच्चों की सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम थे। प्रकाशित समाचार के अनुसार जिला बाल कल्याण समिति एक टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया। टीम को स्कूल में केवल एक उपस्थिति रजिस्टर मिला।

जांच में यह भी सामने आया कि न तो जिला कार्यक्रम अधिकारी और न ही बाल विकास परियोजना अधिकारी ने इन स्कूलों को बंद करने के कोई नोटिस जारी किए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भारी लापरवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान टीम को स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलीं। ये स्कूल रिहायशी मकानों में चलाए जा रहे थे।

प्रकाशित समाचार के अनुसार मृतक अरमान मंगलवार सुबह स्कूल में वह अचानक बेहोश हो गया। करीब 30 मिनट तक वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा और स्टाफ मीटिंग में व्यस्त रहा। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चे की हालत को लेकर उन्हें गुमराह किया।

समाचार के अनुसार सिरसा में दर्जनों ऐसे स्कूल है जिनमें बच्चों की सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं है और वे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे है। हाई कोर्ट ने इस समाचार को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लेकर सरकार को इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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