अम्बाला में एजेन्सियों ने 243840.75 मीट्रिक टन गेहूॅं के खरीद कार्य को किया पूरा- अजय सिंह तोमर
15 मंडियां से 239445 एमटी गेहूॅं का हुआ उठान, अब तक 52597 किसान गेहूॅं की फसल को लेकर पहुंचे खरीद केन्द्र
अंबाला, 06 मई-

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि अम्बाला जिले मे 15 मंण्डियों व खरीद केन्द्रों पर सरकारी व अन्य एजेन्सियों द्वारा अब तक 243840.75 मीट्रिक टन गेहूॅं को खरीद लिया हैं। इन मंण्डियों में अब तक 52597 किसान गेहूॅ लेकर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इन मंण्डियों में एजेन्सियों द्वारा गत दिवस तक 98.2 प्रतिशत के साथ 239445 मीट्रिक टन गेहूॅं के उठान कार्य को पूरा कर लिया हैं।
उपायुक्त ने बताया कि 05 मई तक अम्बाला छावनी से 15133 एमटी, अम्बाला शहर से 57527 एमटी, नन्यौला मंडी से 8024.65 एमटी, मुलाना मंडी से 23744.65 एमटी, साहा मंडी से 24765 एमटी, बराड़ा मंडी से 27900 एमटी गेहूॅं खरीदा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि केसरी मंडी से 3090 एमटी, सरधेेड़ी मंडी से 5781 एमटी, उगाला मंडी से 2920 एमटी, तलहेड़ी मंडी से 12520 एमटी, शहजादपुर मंडी से 17450 एमटी, कड़ासन मंडी से 9904 एमटी, नारायणगढ़ मंडी से 27494.3 एमटी, बेरखेड़ी मंडी 4599 एमटी व भरेड़ीकलां से 2801 एमटी धान की खरीद का कार्य पूरा किया गया हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने 21246 एमटी, फुड फारमर ने 3499 एमटी, हैफेड 198874 एमटी, हैफेड फारमर ने 43342 एमटी, हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने 23720.75 एमटी गेहूॅं की खरीद गई हैं।
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अंबाला, 6 मई-  
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अम्बाला व सब डिवीजन, नारायणगढ़ की अदालतों मे 10 मई 2025 को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थाई लोक अदालत व उपभोक्ता अदालत मे नैशनल लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2025 को किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि वे अदालत मे बिजली, पानी इत्यादि संबधित लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर इस लोक अदालत में रख कर उनका निपटारा करवा सकते है, जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत मे समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नही होती, जिससे समय व धन की बचत होती है।

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अंबाला, 6 मई-
जिलाधीश अम्बाला अजय सिंह तोमर ने वर्तमान सुरक्षा वातावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए ड्रोन के उपयोग, बिक्री, भंडारण व उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा रक्षा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन का दुरूपयोग किया जा सकता हैं। इसके लिए ड्रोन उपयोग को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक हैं। जिसके तहत सुरक्षा के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध विशेष रूप से रक्षा हवाई अड्डों, सैन्य प्रतिष्ठानों, जिला सचिवालय परिसर से 3 किलोमीटर व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से 2 किलोमीटर की परिधि तथा परिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास लागू रहेगा। उन्होनें कहा कि सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों में ड्रोन के उपयोग पर रोक रहेगी। इसके लिए जिला प्रशासन व संबंधित उप-मण्डल मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि आदेशों की अवहेलना होती है तो सम्बधिंत के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 223 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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अंबाला, 06 मई-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीण ने मंगलवार को बाल सुधार गृह अम्बाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर यहां पर उपस्थित अधीक्षक से यहां पर रह रहे ज्यूविनायलों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया व आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होने ज्यूविनायलों को प्रदान की जा रही मैडिकल सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान सुधारगृह में स्थित रसोईघर व यहां पर बनाए जाने खाने की गुणवत्ता को भी चैक किया।
सचिव ने बताया कि पीडि़त मुआवजा योजना के अंतर्गत जिला न्यायलय, अम्बाला के आदेशानुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है। जिसमें एसिड अटैक, शारीरिक शोषण, हत्या इत्यादि के मामले शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए पीडि़त व्यक्ति द्वारा पुलिस कार्यवाही मे सहयोग किया जाना आवश्यक होता है और एफ आई आर दर्ज होना भी जरूरी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला से पीडि़त मुआवजा योजना का लाभ लेने के लिए पीडित व्यक्ति को वकील की फीस भरने की कोई आवश्यकता नही होती। योजना के अंतर्गत जिला ए डी आर सेंटर में स्थापित कानूनी सहायता केंद्र पर उपस्थित अधिवक्ताओं से मुफत कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिनए हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 व नालसा हैल्पलाइन नं 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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