जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या करने के आरोपी को सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा।

जानकारी देते हुए श्री प्रदीप मलिक ने बताया कि 23 मई 2020 को थाना सदर थानेसर पुलिस को दी अपनी शिकायत में हरजीत सिंह वासी बीड पीपली ने बताया कि उसकी पीपली मंडी में आढ़तकी दुकान है । उसका जसविन्द्र सिंह के साथ खेत जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। दिनांक 23 मई को वह दुकान बन्द करके घर पहुंचा तो जसविन्द्र सिंह व उसके साथी उनके घर पर लाठी डंडे, लोहे की बारी लेकर उसके घर पर आ गये। और उनके साथ गाली गलौच करने लगे जब उन्होंने उनका विरोध किया तो उसन सबने उसके व उसके घर वालों के ऊपर हमला कर दिया। उनका  शौर सुनकर आस-पास के पड़ोसियों ने आकर उनका बीचबचाव करवाया । लड़ाई में उसकी माता को काफी चोटे आई जिसके वजह से उनको सरकारी हस्पताल मे दाखिल करवाया। चोट ज्यादा लगने के कारण डाक्टरो ने एलएनजेपी हस्पताल रैफर कर दिया जहां पर ईलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर करके जांच की गई। जांच के दौरान हत्या मामले के आरोपियों राजिन्द्र, जसविंदर सिंह, मन्दीप सिंह उर्फ़ मंजीत व परमजीत कौर वासीयान बीड पीपली को गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राजिन्द्र, जसविंदर सिंह, मन्दीप सिंह उर्फ़ मंजीत व परमजीत कौर वासीयान बीड पीपली को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 323/34 के तहत 6/6 माह की कठोर कैद व 1/1 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 15 दिन की कठोर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी,आईपीसी की धारा 302/34 के तहत कठोर उम्र कैद व 20/20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 12/12 माह की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी, आईपीसी की धारा 460/34 के तहत 10/10 साल कठोर कैद व 10/10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 9 माह की कठोर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा आईपीसी की धारा 506/34 के तहत 1/1 साल की कठोर सजा व 2/2 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 1/1 माह की कठोर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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