कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी जयभगवान जिला कुरुक्षेत्र को सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि 15 फरवरी 2023 को थाना सदर थानेसर एरिया वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पोती की उम्र 12 साल है। दिनांक 8 फरवरी को वह अपने घर पर खेल रही थी। उसी समय जयभगवान ने उसको अपने घर पर बुलाया और उसके साथ साथ गलत काम किया। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच पीएसआई संतोष कुमारी द्वारा अमल में लायी गई। नाबालिग के ब्यान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये व बाल कल्याण समिति में काऊंसलिंग करवाई गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी जयभगवान को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 8 जनवरी 2025 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जयभगवान को दोषी करार देते हुए 6 पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 20 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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