करनाल, 23 अगस्त।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि एक अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10 हजार रुपए की राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5 हजार रुपए होगी।। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। राशि को चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 5 सितंबर से जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध तथा घरौंडा के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रविवार अवकाश के दिन यानी 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी व उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन पांचों विधानसभा क्षेत्रों मे निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार के लिए  चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को अपने चुनाव का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा, जिसके लिए अलग बैंक खाता खुलवाना भी अनिवार्य होगा।

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