अम्बाला, 27 अक्तूबर।
सर्दियों के महीनों में बढ़ते वायु प्रदूषण और आम जनता, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों व सांस के मरीजों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश एवं उपायुक्त सचिन गुप्ता ने जिले में पटाखों को लेकर आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश 8 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेशों के तहत सामान्य पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिले की सीमा के भीतर सभी प्रकार के सामान्य पटाखों, लड़ी वाले पटाखों और बेरियम साल्ट युक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, पटाखे बजाने तथा उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल पर्यावरण के अनुकूल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति निर्धारित समय सीमा के भीतर होगी। दीवाली एवं गुरुपर्व आदि त्योहारों पर केवल रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर: केवल रात्रि 11:55 बजे से मध्यरात्रि 12:30 बजे तक की छूट रहेगी। ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी रहेगी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजऩ आदि जैसी किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को अंबाला जिले में पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने या डिलीवरी करने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ और थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमावली 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
