करनाल, 5 जून। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने जारी आदेश में कहा कि उपायुक्त कार्यालय व उपमंडल अधिकारी (नागरिक) करनाल में स्टाम्प रिफंड व कोर्ट फीस के केसों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प तथा कोर्ट फीस की खरीद के लिए डीडीओ कोड 0364-karnal का उपयोग करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हैं।
जारी आदेशों के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं ट्रेजरी मिलान को सही बनाए रखने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 के अंतर्गत, करनाल उपमंडल/तहसील के कार्यक्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप तथा कोर्ट फीस की खरीद के लिए सभी नागरिक, स्टाम्प विक्रेता और वसीका नवीस (डॉक्यूमेंट राईटर्स) ई-ग्रास पोर्टल पर डीडीओ कोड 0364-karnal का उपयोग करेंगे।
