करनाल, 4 जून। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आनंद कुमार शर्मा ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार संपूर्ण देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण- 2026 का कार्य करवाया जा रहा है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नाम दर्ज करवाने से वंचित ना रहे। उन्होंने स्पष्ट किया की इस अभियान के तहत 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नाम काटा नहीं जाएगा, केवल अपात्र व्यक्ति का नाम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाते हुए मतदाता सूची से हटाया जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवा भी अपनी वोट बनवा सकेंगे और मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की क्वालिफाइंग तिथि 1 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के अनुसार 5 जून से 14 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण किया जाएगा। 21 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा तथा 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जिनका निपटारा संबंधित ईआरओ द्वारा 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी को दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। इस निर्णय के विरूद्ध भी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आपत्ति दर्ज करवा सकते है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन घर- घर सत्यापन के दौरान बीएलओ एवं चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि जिला में कुल 1181 बीएलओ नियुक्त किए गए है। उन पर निगरानी रखने के लिए सुपरवाईजर तैनात किए गए है। इसके अलावा संबंधित एसडीएम भी बीएलओ के कार्य पर कड़ी नजर रखेगें तथा वह स्वयं भी निरीक्षण करंेगे। उन्होंने बताया कि नागरिक किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क कर सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पहचान पत्र एवं पीपीओ नंबर मान्य होंगे। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र इत्यादि भी मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं।
इस अवसर पर एसडीएम देवेंद्र शर्मा व चुनाव तहसीलदार सुदेश राणा भी मौजूद रहे।
