कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग युवती भगाने व से दुष्कर्म करने के आरोपी राहुल वासी अरजाहेडी जिला करनाल को 20 साल कठोर कारावास व 2 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

           जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 9 मार्च 23 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना लाडवा एरिया वासी एक व्यक्ति ने बताया कि 8 मार्च 23 को रात को करीब 11 बजे उसकी नाबालिग लडकी घर से बिना बताए कहीं चली गई है। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच की गई। जांच के दौरान लापता लड़की को बरामद किया गया। नाबालिग के बयान माननीय अदालत में करवाए गए तथा बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग कारवाई गई। नाबालिग के बयान और काउंसलिंग के आधार पर मामले में धारा 328 आईपीसी व पोक्सो एक्ट की धारा 6 ईजाद की गई तथा मामले की जाँच महिला उप निरीक्षक कमलेश द्वारा की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 29 मई 26 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राहुल वासी अरजाहेडी जिला करनाल को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

 

By Dr. Rajesh Wadhwa

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