अंबाला। रेलवे में ढाई लाख पद रिक्त हैं। इन्हें भरने के लिए स्थायी भर्ती के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करने की शक्तियां मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) और महाप्रबंधक (जीएम) को दी गई हैं।

कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर रखा जाएगा। अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (एसडीपीओ) ने नोटिफिकेशन जारी कर विभाग की योजना से अवगत कराते हुए अधिकारियों और रेलवे यूनियनों को प्रतिलिपि भेजी है। जल्द ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संपर्क किया जाएगा।

दूसरी ओर, रेलवे में 10 सालों में चार लाख 80 हजार के करीब भर्तियां हुई हैं। एक लाख पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है। दोनों भर्ती होने से जहां कर्मचारियों का बोझ कम होगा।

वहीं, यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिल जाएंगी। योजना के अनुसार, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही भर्ती किया जाएगा, जिनकी एनुअल परफारमेंस असेसमेंट रिपोर्ट (एपीएआर) गुड ग्रेड में होगी। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसके बाद अंतिम फैसला महाप्रबंधक का होगा।

आरपीएफ के लिए भी पालिसी रेल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा जिम्मेदारी देने की पालिसी बनी है।

आरपीएफ में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त आरपीएफ कर्मी, होमगार्ड की भी तैनाती की जाएगी। यह तैनाती कॉन्स्टेबल और हेडकॉन्स्टेबल पद पर दी जाएगी। इसके लिए रेल मंत्रालय ने पॉलिसी बनवाई और सभी महाप्रबंधकों को पत्र भेजा है।

65 साल आयु तक की तैनाती रहेगी, जबकि इसके लिए पांच साल की एनुअल परफार्मेंस अपरेज़ रिपोर्ट (एपीएआर) को ध्यान में रखा जाएगा। इस में कम से कम गुड का रिमार्क होना चाहिए। जोन के महाप्रबंधक के पास इनकी तैनाती की शक्तियां दी गई हैं। इनको भी तैनाती के दौरान एकमुश्त वेतन जारी किया जाएगा।

ऐसे तय होगा वेतन रेलवे द्वारा जिन कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, उनको भत्ते और अवकाश दिए जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला वेतन से मूल पेंशन की कटौती करके अनुबंध अवधि के दौरान एक तय मासिक मानदेय दिया जाएगा। इस अनुबंध के दौरान कोई भी वेतन वृद्धि, भत्ता देने का प्रविधान नहीं है। सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार जो आधिकारिक रूप से टीए/डीए कोई हो उसे देने का प्रविधान है।

कर्मचारी की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि या आगामी आदेश तक की जा सकेगी, लेकिन 65 वर्ष से अधिक आयु में यह नियुक्ति नहीं होगी। अनुबंध को हर साल बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये चिह्नित उम्मीदवारों की भर्ती होने पर पुनर्नियोजित कर्मचारियों की छुट्टी की जा सकती है। कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी अवकाश देने का प्रविधान है, जो 1.5 दिन ही रहेगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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