सोनिका वाधवा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या करने के आरोपी अरुण शर्मा उर्फ़ मोनू वासी कुरुक्षेत्र को आजीवन 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि दिनांक 29 दिसम्बर 2023 को थाना कृष्णा गेट पुलिस को दी अपनी शिकायत में रमेश कुमार थानेसर कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसके पडोसी मोनू ने अपनी कार उसके घर के सामने खड़ी कर दी। जब उसने वहां कार खड़ी करने से उसको मना किया तो उसने उसके साथ गाली-गलौच करने लगा। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए डण्डे से काफी चोटे मारी। जिसकी वजह से वह घायल हो गया। उसको ईलाज के लिए हस्पताल ले जाया गया। जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जाँच उप निरीक्षक ओम प्रकाश द्वारा की गई। जांच के दौरान 20 फरवरी 2024 को हत्या का प्रयास मामले के आरोपी अरुण शर्मा उर्फ़ मोनू वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अरुण शर्मा उर्फ़ मोनू वासी कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 308 के तहत 5 साल की कठोर सजा व 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 3 माह की कठोर अतिरिक्त सजा सुनाई ।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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