मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार जीरो टोरलैंस पॉलिसी के तहत अधिकारी और कर्मचारी नगर निकायों में करे काम, कर्मचारी का मुख्यालय रहेगा नगरपालिका शाहबाद
कुरुक्षेत्र 3 मार्च। जिला नगर आयुक्त सतेन्द्र सिवाच ने कहा कि नगरपालिका इस्माइलाबाद के लिपिक साहिल जिंदल को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय नगरपालिका शाहबाद किया गया है।
डीएमसी सतेन्द्र सिवाच ने आज यहां बातचीत करते हुए कहा कि नगरपालिका इस्माइलाबाद के लिपिक साहिल जिंदल के खिलाफ शबाना निवासी इस्माइलाबाद ने रिश्वत लेने की शिकायत दी थी। इस शिकायत के आधार पर कर्मचारी के विरूद्घ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त आदेश है कि भ्रष्टïाचार के मामले में जीरो टोरलैंस की पॉलिसी पर कार्य किया जाना चाहिए। इन आदेशों के बाद उपायुक्त नेहा सिंह के मार्गदर्शन में नगर परिषद थानेसर और सभी नगरपालिकाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर विशेष हिदायत भी जारी की जाती है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई अधिकारी या कर्मचारी संलप्ति मिला तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार शिकायतकर्ता शबाना की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए लिपिक साहिल जिंदल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कर्मचारी को हरियाणा सिविल सर्विस(सामान्य) नियम 2016 के तहत निलंबन अवधि के दौरान गुजारा भत्ता दिया जाएगा। इस निलंबन अवधि के दौरान इस कर्मचारी का मुख्यालय नगरपालिका शाहबाद किया गया है। यह कर्मचारी नगर पालिका शाहबाद सचिव को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि निलंबन अवधि के दौरान कोई अन्य सेवा अथवा व्यापार नहीं करेगा।
