आवेदन की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2025
अंबाला, 12 जनवरी – उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित डा. बी.आर. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्र विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे 28 फरवरी 2025 तक इस योजना के लिए आवेदन अवश्य कर लें। उन्होंने कहा यह योजना अनुसूचित जाति, टपरीवास एवं घुमंतू जातियों के 10वीं, 12वीं और स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तथा पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए केवल 10वीं कक्षा के लिए उपलब्ध है।
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के लिए पात्रता मानदंड 10वीं कक्षा के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग-ए के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 70 प्रतिशत अंक होने चाहिए और इसके साथ पिछड़ा वर्ग-बी और सामान्य वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को न्यूनतम 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 80 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के लिए अनुसूचित जाति के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए और स्नातक कक्षा के लिए अनुसूचित जाति के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को 60 प्रतिशतऔर शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 65 प्रतिशत अंक होने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज स्कैन कर सरल अंत्योदय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि पात्र विद्यार्थी अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इस अवसर को न गवाएं। डा. बी.आर. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवदेन कर इसका लाभ जरूर उठाएं और अपने सपनों को साकार करें।
आवश्यक दस्तावेज: आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम हो), वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट अनिवार्य है
इस दौरान जिला कल्याण अधिकारी अनु बंसल ने बताया कि कई विद्यार्थियों के आवेदन दस्तावेज़ों के अभाव या अन्य कारणों से पूर्ण नहीं हो पाए हैं। ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर इनकम्पलीट फॉर्म का संदेश मिला है। इन आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे समय रहते अपने आवेदन को पूर्ण करें, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कोई समस्या हो, तो वे जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।