अम्बाला, 24 मई।   उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा कि 25 मई को अम्बाला लोकसभा का आम चुनाव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनायें। हर मतदाता मताधिकार का प्रयोग करे।

डीसी डॉ. शालीन ने स्पष्ट किया कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर अपनी वोट डाल सकता है। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।

डीसी डॉ. शालीन ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है  तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.ceoharyana.gov.in) पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके इस बारे में पता लगा सकता है।

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