हालांकि चुनाव आयोग के एक आदेशानुसार उससे 10 दिन पूर्व तक ही ऐसा होता है  संभव  — एडवोकेट हेमंत कुमार
चंडीगढ़ – हरियाणा में लोकसभा की सभी 10  सीटों और करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव‌ हेतु सोमवार 29 अप्रैल को निर्वाचन संबंधी दो अलग अलग नोटिफिकेशन्स जारी की जायेगी   एवं  सभी 10 लोकसभा  सीटों एवं रिक्त करनाल विधानसभा सीट हेतू 6 मई तक  इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा  नामांकन भरे जा सकेंगे जिनकी जांच 7 मई को होगी जबकि 9  मई तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे. 23 मई शाम तक चुनाव प्रचार, 25 मई  को मतदान एवं 4 जून को मतगणना होगी.
भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) द्वारा  प्रदेश  के सभी 22 ज़िलों में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की ताज़ा संख्या को इस वर्ष 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि के आधार पर अपडेट किया गया एवं फाइनल मतदाता सूचियों का प्रकाशन 22 जनवरी 2024  को  किया गया  जिनके आधार पर  हरियाणा में
कुल 1 करोड़ 98 लाख 34 हजार 602 मतदाता हैं जबकि गत वर्ष जनवरी, 2023 में  यह संख्या  1 करोड़ 96 लाख 58 हजार 234 मतदाता थी.  इस प्रकार बीते  एक वर्ष में  पूरे प्रदेश में 1 लाख 76 हजार 368 मतदाता  बढ़े हैं.
 इसी बीच  शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा  हाईकोर्ट के एडवोकेट  हेमंत कुमार (9416887788) ने भारतीय चुनाव आयोग से आधिकारिक आंकड़े प्राप्त कर उनका अध्ययन और विश्लेषण कर  बताया कि जहाँ तक अम्बाला जिले में मौजूदा  चार विधानसभा हलको का विषय है, तो 22 जनवरी 2024 को जारी  आंकड़ों  अनुसार  अम्बाला ज़िले में  सबसे अधिक मतदाता संख्या अम्बाला शहर विधानभा हलके में 2 लाख 56 हजार 80 हैं हालांकि गत वर्ष जनवरी, 2023 में यह संख्या 2 लाख 64 हजार 120 थी जबकि  दो वर्ष  पूर्व जनवरी, 2022 में यह आंकड़ा  2 लाख 67 हज़ार 917  था. इस प्रकार बीते  दो वर्षों में    अंबाला शहर विधानसभा हलके में करीब 12 हजार मतदाता घटे हैं  जबकि गत   एक वर्ष में ही  शहर हलके में 8 हज़ार मतदाता घट गए हैं .
 हेमंत ने यह भी  बताया कि  लोक प्रतिनिधित्व कानून   के अंतर्गत  किसी प्रदेश में चुनावो की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया जो एक  सप्ताह तक चलती है, इसी के अंतिम दिन जिस प्रकार दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं, इसी प्रकार उसी तिथि तक मतदाता सूचियों में भी नए नाम डाले जा सकते है. ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 23 (3 ) के अनुसार किया जाता है. उन्होंने    इस सम्बन्ध में  सुप्रीम कोर्ट के जुलाई, 1977 के एक  निर्णय- नरेंद्र माड़ीवालापा खेनी बनाम माणिकराव पाटिल  का हवाला भी दिया  जिसमें कोर्ट द्वारा इस  कानूनी व्यवस्था को  दोहराया गया था.
 हालाकि हेमंत को 5 वर्ष पूर्व  आर.टी.आई. द्वारा भारतीय चुनाव आयोग  से यह जानकारी मिली    कि  आयोग के वर्ष 2009 में जारी एक आदेश अनुसार   सभी राज्यों  के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशासनिक  कारणों के कारण उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल  तिथि की अंतिम तिथि  से दस दिन पहले तक ही नये मतदाताओ को अपने को रजिस्टर करने का अवसर प्रदान करते है.   चूँकि हरियाणा  की सभी 10 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन के लिए  नामांकन भरने की अंतिम तारिख 6 मई है, इस प्रकार नए मतदाताओं के नाम 26 अप्रैल तक ही मतदान सूची में  शामिल किये जा सकते हैं.
 हेमंत ने  यह भी बताया कि   दिसम्बर, 2021 में  देश की संसद द्वारा  निर्वाचन विधि  (संशोधन) कानून, 2021 पारित किया गया था जिसे  29  दिसंबर, 2021 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की स्वीकृति  प्राप्त हुई थी. हालांकि उक्त कानून को  1 अगस्त, 2022 से लागू किया गया. इसके द्वारा   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्य संशोधनों के साथ ही   यह  भी  प्रावधान किया गया है कि हर वर्ष केवल 1 जनवरी को ही नहीं बल्कि  1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी 18 वर्ष  की आयु पूरे करने वाले स्थानीय निवासियों  का नाम सम्बंधित क्षेत्र की मतदाता सूचियों में शामिल किया जा सकता है.

By Dr. Rajesh Wadhwa

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