29 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई, नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार अपने साथ ला सकेंगे अधिकतम 4 लोग, उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक

कुरुक्षेत्र 23 मार्च जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में 25 मई 2024 को लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतदान होंगे। इसके लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 है। इसके लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी। लोकसभा आम चुनावों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अधिकतम 95 लाख रुपये चुनाव खर्च की अनुमति है। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव खत्म होने के एक माह के अंदर-अंदर आयोग को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा। चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12500 रुपये है।
उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और आरओ द्वारा सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उम्मीदवार को फॉर्म-26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, संबंधित राजनीतिक पार्टी को भी उम्मीदवार के आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी अनिवार्य है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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