संपत्ति कर दाताओं को 31 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में शत प्रतिशत छूट के साथ बकाया राशि में मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट
कुरुक्षेत्र 11 मार्च नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए संपत्ति कर दाताओं की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। अब 31 मार्च 2024 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर शत प्रतिशत छूट व बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने नगर परिषद क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्ति कर दाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को स्व-प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठाएं। अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति कर से संबंधित विवरण जैसे नाम, एरिया, वर्ग इत्यादि में कोई त्रुटि है तो वह ऑनलाइन पोर्टल यूएलबीएचआरवाईएनडीसी.ओआरजी में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर दाता नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टिï करके स्व-प्रमाणित करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की गई है।