अम्बाला, 2 मार्च-
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी व अधिक क्षमता  के ट्रैक्टर पर 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है । इसके लिए आवेदन 11 मार्च तक किसान विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
सहायक कृषि अभियंता सुभाष चंद्र ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण, स्वयं के नाम कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पास बुक की प्रति आदि अनिवार्य है। लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा । चयन उपरांत ऊपर बताये गए जरूरी दस्तावेज के साथ स्वयं घोषणा पत्र (जिसमे किसान के द्वारा यह बताया जायेगा की उसने पिछले पांच वर्षो से हरियाणा सरकार की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा अगले पांच वर्षो तक ट्रैक्टर को नहीं बेचेगा) आदि सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, अम्बाला में जमा करवाने होंगे। इसके बाद किसान सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल का मोल भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से की कीमत अनुमोदित निर्माताओं के डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में जमा करवाकर खरीद सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर बिल  निदेशालय के पोर्टल पर या ई -मेल के माध्यम से अनुदान ई -वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक की ओर से जांच के बाद डिजिटल ई – वाउचर अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा । अनुदान ई – वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान के द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर का बिल, बीमा, टेम्पररी नंबर तथा आरसी आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

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