कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी राहुल पुत्र अनिल वासी राजीव कालोनी पानीपत को 20 साल कठोर कारावास व 39 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि 22 फरवरी 2021 को थाना कृष्णा गेट एरिया वासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग लडकी 10वीं क्लास में पढ़ती है। दिनांक 22 फरवरी को समय करीब 2.30 बजे अपनी दोस्त से नोट्स लेने के लिए घर से गई थी लेकिन शाम तक वापस नही आई। शाम को करीब 4/5 बजे लडकी वापस आई तो उसने बताया कि उसकी कि रास्ते में राहुल नाम के लडके ने उसको डरा-धमकाकर अपने साथ ले गया उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया। जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी द्वारा की गई। नाबालिग के ब्यान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये व बाल कल्याण समिति में काऊंसलिंग करवाई गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
दिनांक 31 जुलाई 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर राहुल को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 3 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 8 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 1 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा व जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।