अम्बाला/नारायणगढ़ 29, जून-
जिला परिषद चेयरमैन राजेश लाडी ने कहा कि जिन बिजली उपभोक्ताओं की मासिक घरेलू खपत 100 यूनिट या उससे कम है एवं 2 किलोवाट तक या उससे कम का बिजली कनैक्शन है तो उनका मासिक न्यूनतम शुल्क का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इन उपभोक्ताओं को केवल खपत के आधार पर उर्जा शुल्क का भुगतान करना होगा। लगभग 9.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा, 274.37 करोड़ की सबसिडी प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना को शुरू करने पर चेयरमैन राजेश लाडी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार लगातार जनहित में ऐसे निर्णय और योजनाएं लागू कर रही है जिससे कि प्रत्येक वर्ग के पात्र व्यक्ति को उनका लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवेदक के पास 2 किलोवाट या उससे कम का घरेलु कनैक्शन होना चाहिए। आवेदक की सालाना आमदनी 1.80 लाख रूपये तक है तो वह पहली कैटेगरी में आयेगा तथा 1.80 लाख से 3 लाख तक है तो वह दूसरी कैटेगरी में आयेगा। उपभोक्ता की औसत मासिक खपत 200 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए, 30 हजार रूपये प्रति किलोवाट सबसीडी भारत सरकार द्वारा दी जायेगी जोकि 2 किलोवाट के उपभोक्ता के लिए 60 हजार रूपये होगी।
प्रथम कैटेगरी में जहां सालाना आमदनी 1.80 लाख तक है, राज्य सरकार द्वारा 25 हजार रूपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 2 किलोवाट के उपभोक्ता के लिए अधिकतम 50 हजार रूपये की सबसीडी दी जायेगी।
द्वितीय कैटेगरी में जहां सालाना आमदनी 1.80 लाख से 3 लाख है, राज्य सरकार द्वारा 10 हजार रूपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता के लिए अधिकतम 20 हजार रूपये की सबसीडी दी जायेगी।