जिला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह भोरिया के मार्ग-निर्देश में अवैध हथियार रखने वालो पर सख्ती से कारवाई की जा रही है। अवैध हथियारों के साथ अपराधी गम्भीर अपराधो को अंजाम देते हैं। अवैध हथियार रखने वाले तथा हथियारों के साथ अपराध करतने वाले अपराधियों के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़े कदम उठायें हैं। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा समय-समय पर स्पेशल अभियान चलाकर शिकंजा कसा जाता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी किये हुए हैं कि अवैध असला रखने वालो पर कड़ी निगरानी रखी जाये।

5 माह में 13 मामले दर्ज कर 38 आरोपियों को किया गिरफ्तार 

जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस ने वर्ष 2024 के प्रथम 5 महीनो में 19 मामले दर्ज कर उनमे शामिल 38 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। इन आरोपियों से भारी मात्रा मे अवैध असला बरामद किया गया है। आरोपियों से 14 देसी कट्टे, 9 देसी रिवाल्वर/पिस्टल, 1 बन्दूक व 129 कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है।

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन पड़ सकता है भारी: एस एस भोरिया

            पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने कहा कि अवैध असला रखना कानूनन अपराध है। इसके साथ-साथ रुतबा दिखाने के लिए अवैध या लाईसेंसशुदा हथियारों के साथ सोशल साईट्स फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर फोटो टैग करना भी भारी पड सकता है। पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करेगी और इसके साथ ही उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करवाने की कार्रवाई भी शुरू होगी।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि शिकायत होने पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है और भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड सकता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हथियार भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करना असला लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असले के दुरुपयोग की परिधि में आता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है।

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