कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी सन्नी पुत्र जयभगवान वासी कृष्णानगर गामडी जिला कुरुक्षेत्र को 6 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 09 मई 2016 को थाना शहर थानेसर पुलिस को दिए अपने बयान मे त्रिलोचन सिंह पुत्र कश्मीरी लाल वासी केसरी जिला अम्बाला ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2016 मे सन्नी पुत्र जयभगवान वासी कृष्णानगर गामडी जिला कुरुक्षेत्र के साथ हुई थी। उसकी बहन के ससुराल वासी शादी से खुश नही थे तथा कम दहेज लाने बारे उसकी बहन को तंग करते व मारपीट करते थे । उसकी बहन ने इस बारे में उनको कई बार बताया भी था। दिनांक 08 मई 2016 को शाम के समय उसके पास फ़ोन आया कि उसकी बहन ने फांसी ले ली है। जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक महेंद्र सिंह द्वारा की गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 23 मई 2024 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी सन्नी पुत्र जयभगवान वासी कृष्णानगर गामडी जिला कुरुक्षेत्र को 6 साल कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *