वोटर स्लिप के साथ-साथ मतदान का निमंत्रण पत्र भी पहुंचा रहे बीएलओ
अम्बाला, 20 मई- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. शालीन ने बताया कि 25 मई को अधिक से अधिक मतदाता घरों से मतदान के लिए निकले, इस मकसद से घर-घर वोटर स्लिप पहुंचाई जा रही है। इस वोटर स्लिप को बीएलओ मतदान के निमंत्रण पत्र के साथ वितरित कर रहे हैं। यह कार्य तेजी से पूरे जिले में चल रहा है।
डीसी डॉ. शालीन ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में सभी मतदाताओं को मतदान के लिए आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूरे जिले में मतदाता वोटर स्लिप वितरित की जा रही हैं। वोटर स्लिप पर मतदाता से जुड़ी जानकारी अंकित है, जिससे वह संबंधित पोलिंग स्टेशन पर अपना मतदान कर सकता है।
निमंत्रण पत्र बना आकर्षण का केंद्र
डीसी डॉ. शालीन ने बताया कि चुनाव आयोग ने एक अनोखी पहल करते हुए मतदान के लिए निमंत्रण पत्र छपवाया है। निमंत्रण पत्र पर वोटर जागरूकता से संबंधित सामग्री प्रकाशित की गई है। इसमें स्लोगन दिया गया है कि भेज रहे हैं, स्नेह निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 मई भूल न जाना, वोट डालने आने को। निमंत्रण पत्र में मतदाताओं के नाम संदेश भी दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा चुनाव-2024 के मंगल उत्सव की पावन बेला पर मतदान करने हेतु आप तय दिवस व समय पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम स्थल आपका मतदान केंद्र है। निमंत्रण पत्र में यह भी बताया गया है कि मतदान 25 मई को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। निमंत्रण पत्र में अंकित किया गया है-स्वागतकर्ता- बूथ लेवल अधिकारी। निवेदक- जिला निर्वाचन अधिकारी, दर्शानाभिलाषी पीठासीन अधिकारी एवं समस्त मतदान दल सदस्य। बाल मनुहार- हमारे लोकसभा चुनाव में मतदान करने जरूर-जरूर पधारना।
वोटर कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाने पर ही डाल सकता है वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा है कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
ये हैं वैकल्पिक पहचान पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मॉर्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।