छठे चरण में हरियाणा प्रदेश में 25 मई को मतदान होगा
अम्बाला, 17 मई- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां एवं उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। जिला प्रशासन का संकल्प है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया जाए।
डीसी डॉ. शालीन ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनैतिक पार्टियां व उनके प्रत्याशी यह ध्यान रखें कि चुनाव प्रचार में जाति, धर्म या समाज को बांटने का काम ना किया जाए। धार्मिक गतिविधियों का सहारा लेकर कोई भी प्रत्याशी अपना प्रचार ना करे। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए कहीं भी किसी प्रकार के उपहार, नकदी या नशीले पदार्थों का प्रयोग ना किया जाए।
उन्होंने कहा कि वोट लेने के लिए किसी भी मतदाता को डराया या धमकाया ना जाए। किसी निजी भवन की दीवारों पर मकान मालिक की अनुमति के बिना झंडे, पंफलेट, पोस्टर आदि ना चिपकाए जाएं। दीवारों पर वॉल पेंटिंग का कार्य एआरओ या एसडीएम की बिना अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित किए गए स्थानों पर ही होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जाने चाहिए और प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर ही वॉल पेंटिंग की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनाव खर्च का ब्यौरा रखने के लिए सभी सेवाओं और सामग्री के रेट तय किए हुए हैं। प्रशासन की सर्विलांस टीमें चुनाव प्रचार की गतिविधियों पर पूरी नजर बनाए हुए है। एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 95 लाख तक की राशि का खर्च कर सकता है। जो उम्मीदवार चुनाव का खर्च जमा नहीं करवाता है तो उसे चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।