जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी शेर सिंह पुत्र सिकंदर सिंह वासी खेडी सरफली जिला करनाल को 2 साल कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।                             जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी श्री कर्मबीर ने बताया कि दिनांक 3 जुलाई 2019 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के उप निरीक्षक जीत सिंह की टीम अनाज मंडी गेट सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। उसी समय पुलिस टीम ने मोटरसाईकिल सवार एक नौजवान लड़के को शक के आधार पर काबू किया था। आरोपी की तलाशी लेने पर उनके कब्ज़ा से 2 किलो 500 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 27 मार्च 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी शेर सिंह पुत्र सिकंदर सिंह वासी खेडी सरफली जिला करनाल को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 2 साल  कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

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