योजना के तहत श्रमिक को अपनी पत्नी व बच्चे के पालन-पोषण के लिए प्रदान की जाती है 21 हजार की वित्तीय सहायता, योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक को एचआरवाईलेबर.जीओवी.इन पर करना होगा आवेदन
कुरुक्षेत्र 14 मार्च उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र पाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिक वर्ग की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना चलाई जा रही है। भवन एवं निर्माण असंगठित श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से यह योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।
एसडीएम सुरेंद्र पाल ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित वर्ग के श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाने के बाद हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एचआरवाईलेबर.जीओवी.इन पर आवेदन करना होगा। यह योजना हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की भलाई के लिए है। एक श्रमिक के परिवार में शिशु जन्म पर पत्नी और संतान को अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर खानपान मिल सके, इसी के लिए उसको 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे गरीब श्रमिक के बच्चे और पत्नी को भी बेहतर पोषण मिल सकेगा। सामान्य स्थिति में बहुत से श्रमिकों के लिए अपने परिवार को संतान जन्म पर अच्छी खुराक देना मुश्किल होता है। राज्य सरकार की इस पितृत्व लाभ योजना के सहारे श्रमिक को अपनी पत्नी और संतान के भरण-पोषण के लिए अनुदान प्राप्त होगा। जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा तथा मां व बच्चे की सेहत दुरूस्त रहेगी।