अम्बाला, 4 फरवरी –
हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी  ड्डह्म्ह्लड्डठ्ठस्रष्ह्वद्यह्लह्वह्म्ड्डद्यड्डद्घद्घड्डद्बह्म्ह्यद्धह्म्4ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुबंधित किया जाएगा।
डीआईपीआरओ धर्मेन्द्र कुमार ने टीम लीडर तथा सह-कलाकारों से संबंधित हिदायतों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को जमा करवाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह-कलाकारों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ-सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। किसी भी दलों को अग्रिम व नकद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में भेजी जाएगी।
डीआईपीआरओ ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसेलेल्ड बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लगाने अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय एस.सी.ओ. 29, पहली मंजिल, सेक्टर-7 सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नं. 6239573353, 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है।

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