कुरुक्षेत्र 18 जनवरी एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत केवल वही आवेदक/किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा। आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द होनी चाहिए। इसके लिए किसान 19 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2024 तक अपना आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल पर कर सकते है।
एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कि स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्षम सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्लयूआरए) की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वे किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस चरण में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सरकार द्वारा सोलर पम्प लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इसके लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा। जिस किसान का कृषि भूमि पर मालिकाना हक, किसान के नाम बिजली पंप का कनेक्शन ना हो, किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन का प्रयोग करता हो जैसी योग्यताओं को पूरा करना होगा। इसके अलावा जो किसान योजना का पहले लाभ ले चुके है। वे किसान दोबारा योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए किसान विभाग की वेबसाइट से तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने कहा कि सोलर वाटर पम्प लगाने के लिए किसान सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। इसके लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान के तहत किसानों को सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा किसान को 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा आवेदन फार्म के साथ चालान में लिखे एनईएफटी या आरटीजीएस से किसान के खाते से जमा होगी। सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा। किसान अधिकृत अंत्योदय सरल केन्द्र व अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन की वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है।